दूसरे पक्ष ने अनुबंध तोड़ा — क्या वसूल सकता हूँ?
भारतीय अनुबंध अधिनियम मुआवज़े को उन नुकसानों तक सीमित करता है जो भंग से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुए या अनुबंध के समय दोनों पक्षों को ज्ञात थे।
हमारे सत्यापित संग्रह में प्रावधान
Indian Contract Act, s. 73
स्थिति का विश्लेषण खोलें
Compensation for loss or damage caused by breach of contract
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं और वकील-ग्राहक संबंध नहीं। वर्तमान पाठ आधिकारिक स्रोत में जाँचें।