भारत में अनुबंध भंग पर कितना हर्जाना मिल सकता है?

इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 73 मुआवजे को उस हानि तक सीमित करती है जो भंग से स्वाभाविक रूप से हुई या पक्षों को पता थी। सत्यापित प्रावधान नीचे है।

हमारे सत्यापित संग्रह में प्रावधान

Indian Contract Act, s. 73

Compensation for loss or damage caused by breach of contract

https://indiacode.gov.in/handle/123456789/531447

नीचे दिया गया प्रत्येक प्रावधान आधिकारिक पाठ में पढ़ा गया और नियमित रूप से पुनः जाँचा जाता है।

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यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं और वकील-ग्राहक संबंध नहीं। वर्तमान पाठ आधिकारिक स्रोत में जाँचें।